पंजाब पुलिस ने हत्या के मामले में गिरोह के 4 साथियों को किया गिरफ्तार

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पंजाब पुलिस ने हत्या के मामले में गिरोह के 4 साथियों को किया गिरफ्तार
Image Source : @DGPPunjabPolice

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शनिवार को कहा कि पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने ओवरसियर सिंह उर्फ ​​सतिंदर सिंह उर्फ ​​सत्ती की सनसनीखेज हत्या में शामिल होने के आरोप में गुरप्रीत सेखों गिरोह के चार साथियों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी यादव ने कहा कि पुलिस ने उनके कब्जे से एक .32 बोर की पिस्तौल और छह कारतूस भी बरामद किए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बठिंडा के गांव सेलबराह के गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोपी, बठिंडा के गांव भाई रूपा के लवजीत शर्मा उर्फ ​​लवी, बठिंडा के गांव भाई रूपा के विनोद कुमार उर्फ ​​स्किल शर्मा और बठिंडा के भगता भाईका के गगनदीप सिंह के रूप में हुई है।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस टीमों ने हथियार बरामद करने के अलावा उनकी कार भी जब्त कर ली है। जानकारी के अनुसार, बठिंडा के भाई रूपा निवासी ओवरसियर सिंह, जो एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर था, को उसके पैतृक गांव में उसके पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस साल 5 फरवरी को सुबह करीब 4 बजे निजी रंजिश के चलते गोली मार दी थी। बयान में कहा गया है कि ओवरसियर को बठिंडा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट आदि सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीजीपी ने कहा कि नेटवर्क को खत्म करने में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। अधिक जानकारी साझा करते हुए, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एजीटीएफ प्रमोद बान ने कहा कि ओवरसियर सिंह की हत्या के बाद, एजीटीएफ पंजाब ने इस हत्या में शामिल आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस टीमों ने बरनाला के धनौला से आरोपी गुरप्रीत सिंह और विनोद कुमार को गिरफ्तार किया था, जबकि आरोपी गगनदीप सिंह और लवजीत सिंह उर्फ ​​लवी को बठिंडा के टीपीटी कॉलेज रामपुरा फूल से हिरासत में लिया गया था। बठिंडा के पुलिस स्टेशन फूल में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और 351 (2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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