मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब में मंत्रिमंडल ने, पंजाब एकीकृत भवन नियम, 2025 को स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत शहरों में सभी नए आवासीय क्षेत्रों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंज़िलें बनाने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्य पंजाब में भवन निर्माण और विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला व्यापक और समान नियामक ढाँचा पेश करना है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य मंत्रिमंडल ने पंजाब मादक पदार्थ उपयोग विकार उपचार और परामर्श तथा पुनर्वास केंद्र नियम, 2025 को भी सहमति दे दी है। ये मौजूदा 2011 नियमों और प्रथम संशोधन नियम, 2020 की जगह लेगा। इससे पूरे पंजाब में नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्रों के नियमन को मज़बूत किया जा सकेगा। इससे, 2011 के नियमों और 2020 के संशोधनों की कमियों को दूर करते हुए 36 सरकारी और 177 लाइसेंस प्राप्त निजी नशा-मुक्ति केंद्रों को विनियमित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने जिलों में खेल चिकित्सा सहायता प्रणाली को मजबूत करने के लिए पंजाब खेल चिकित्सा कैडर में खेल विभाग में 100 पद भरने का भी निर्णय लिया है।
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