मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को लंबे इतजार के बाद सोमवार को राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार केस में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई सजा को निलंबित कर दिया। इस केस में दोनों को 14 साल की सजा सुनाई गई थी।
मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, देश के आम चुनावों से पहले चंद दिनों पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही कोर्ट ने इस केस में दोनों को सजा सुनाई थी। अब पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद दोनों को राहत मिली है।
जानकारी के लिए बता दे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी। बता दें कि तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में 71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते महंगे उपहारों को अपने पास रखा।
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