मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब और दिल्ली में स्थित 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 126 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि यह कार्रवाई पीएसीएल लिमिटेड से जुड़े वित्तीय घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसी ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 2014 में एक अवैध निवेश योजना चलाने के मामले में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि आरोपी संस्थाओं ने कृषि भूमि की बिक्री और विकास के बहाने देश भर के लाखों निवेशकों से धोखाधड़ी करके 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम जुटाई। विभाग ने बताया कि निवेशकों को भ्रामक दस्तावेजों और भुगतान योजनाओं के माध्यम से लुभाया गया, जबकि अधिकतर मामलों में न तो जमीन दी गई और न ही पूंजी वापस की। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस नवीनतम कार्रवाई के साथ इस मामले में भारत और विदेश में स्थित संपत्तियों सहित कुल कुर्क की गई संपत्तियां 22,650 करोड़ रुपये से अधिक हो गई हैं।
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