पुणे एटीएस ने 21 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, 10 आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया

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पुणे एटीएस ने 21 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, 10 आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुणे पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने रंजनगांव इलाके में कथित तौर पर अवैध रूप से रहने के आरोप में 21 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी, जिनमें 15 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं, कथित तौर पर आधार कार्ड और पैन कार्ड सहित फर्जी दस्तावेजों के साथ रंजनगांव इलाके में रह रहे थे। पुलिस अधीक्षक (एसपी) पंकज देशमुख के अनुसार, अदालत ने मामले में 10 व्यक्तियों की पुलिस हिरासत मंजूर कर ली है। 21 अक्टूबर को आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रकाश पवार द्वारा प्राप्त एक गुप्त सूचना के बाद, अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अविनाश शिलिमकर और रंजनगैन एमआईडीसीपुलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे के नेतृत्व में एक टीम ने एक तलाशी अभियान चलाया।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एसपी पंकज देशमुख ने मंगलवार को कहा कि देश में उनके रहने के मकसद को समझने के लिए फिलहाल जांच जारी है। “रंजनगांव एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में, हमने एक अपराध दर्ज किया जिसमें कुछ बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर, हमें पता चला कि वे रंजनगांव इलाके में अवैध रूप से रह रहे थे। हम यह पता लगा रहे हैं कि इस देश में रहने का उनका मकसद क्या है। कई उनमें से श्रम गतिविधि में शामिल हैं और उन्हें दैनिक मजदूरी के आधार पर भुगतान किया जा रहा है, इसलिए उनकी सटीक स्थिति क्या है, इस पर टिप्पणी करना अभी प्रारंभिक है, लेकिन 2-3 दिनों की जांच में हम पता लगाने की स्थिति में होंगे कि इस देश में रहने का उनका मकसद क्या था।” पुलिस ने नौ फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक मतदाता पहचान पत्र जब्त किया। एसपी ने आगे कहा कि वे इस संभावना की जांच कर रहे हैं कि कोई एजेंट बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत ला रहा है। उन्होंने कहा, “हम उस पहलू की भी जांच कर रहे हैं कि क्या कोई संगठित रैकेट या एजेंट है जो बांग्लादेशी नागरिकों को हमारे देश में ला रहा है।” भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 336(2), 336(3), 338, 340(2) और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1920 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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