मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण-पीएफआरडीए ने एकीकृत पेंशन योजना-यूपीएस के क्रियान्वयन के लिए नियम जारी कर दिए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए इस वर्ष जनवरी में अधिसूचना जारी की गई थी। पीएफआरडीए ने कहा है कि एकीकृत पेंशन योजना से संबधित नियम अगले महीने की 1 तारीख से लागू होंगे। ये नियम तीन श्रेणियों के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन में प्रभावी होंगे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसमें एक अप्रैल 2025 तक सेवारत केंद्र सरकार के एनपीएस कर्मचारी, केंद्र सरकार की सेवा में पहली अप्रैल 2025 या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारी और एनपीएस के अंतर्गत वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृति ले चुके हैं या नियम 56(जे) के तहत जिन्हें सेवामुक्त किया गया है, इस योजना के पात्र हैं। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जिनके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी सेवानिवृत्त हो चुके हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प चयन से पहले ही जिनकी मृत्यु हो गई हो वे भी इस योजना के पात्र हैं। केंद्र सरकार के इन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म 1 अप्रैल से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट – npscra.nsdl.co.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारी फॉर्म को भौतिक रूप से भी जमा कर सकते हैं।
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