फिल्म ‘इमरजेंसी’ को लेकर मुसीबत में कंगना, पटना हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस

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फिल्म 'इमरजेंसी' को लेकर मुसीबत में कंगना, पटना हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कॉपीराइट उल्लंघन मामले में पटना हाई कोर्ट ने कंगना रनौत समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश ए. अभिषेक रेड्डी की एकल पीठ ने कल्पना सिंह की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि अनुमति के बिना ही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की अमर पंक्ति (सिंहासन खाली करो कि जनता आती है…) का फिल्म ‘इमरजेंसी’ की प्रचार सामग्री और एक गीत के बोल में उपयोग किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण कंगना रनौत ने किया है। गीतकार मनोज मुंतशिर हैं।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कथित कॉपीराइट उल्लंघन का मामला 26 अगस्त, 2024 को फिल्म की प्रचार-सामग्रियों की रिलीज के बाद सामने आया। इस मामले को लेकर 31 अगस्त, 2024 को संबंधित पक्षों को कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नोटिस से कोई समाधान न मिलने के बाद कॉपीराइट धारकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि यह ऐतिहासिक पंक्ति 26 जनवरी, 1950 को लिखी गई कविता ‘जनतंत्र का जन्म’ की है। वह कविता बाद में दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक ‘नील कुसुम’ में सम्मिलित की गई। पहली बार 1954 में प्रकाशित नील कुसुम दिनकर की साहित्यिक विरासत का महत्वपूर्ण अंश है। इसका कॉपीराइट वर्तमान में उनकी बहू कल्पना सिंह (दिनकर के पुत्र स्वर्गीय केदार नाथ सिंह की उत्तराधिकारी) के पास है। इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ओझा ने रखा।

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