पटना हाईकोर्ट ने सीवान जिला प्रशासन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि दो महीने के भीतर जमा करनी है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा होगी। मई में भी जिला पदाधिकारी सीवान और अंचल पदाधिकारी दारौंदा पर हाईकोर्ट ने 25-25 हजार रुपये का बेलेबल वारंट जारी किया था। इसके बाद सीवान जिला प्रशासन की नींद खुली और छह सालों से पटना हाईकोर्ट के आदेश को दबाकर रखने के बाद दारौंदा बाजार, ब्लॉक की जमीन और श्मशान की भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। हालांकि अतिक्रमण हटाने में दारौंदा अंचल पदाधिकारी और जिले के तमाम पदाधिकारी फेल ही रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने फर्जी जमाबंदी समेत दूसरी सभी समस्याओं को दूर करने और अतिक्रमण हटाने के लिए अंचल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को चार महीने का समय दिया है।
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