बिहार: मांझी में गिरफ्तार आरोपित को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला, एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल

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बिहार: मांझी में गिरफ्तार आरोपित को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला, एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मांझी थाना क्षेत्र के चकिया गांव में असामाजिक तत्वों ने गुरूवार की रात में गिरफ्तार आरोपितों को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला किया। इस दौरान लाठी डंडा से हमला करने के बाद जमकर रोड़ेबाजी की गई। हमलावरों ने गिरफ्तार तीन में से एक आरोपित को छुड़ा लिया। मिली जानकारी के अनुसार मांझी थाना में एससी/एसटी एक्ट में दर्ज कांड के अनुसंधान एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए मांझी थाना क्षेत्र चकिया गांव में पहुंची पुलिस टीम ने कांड के नामजद तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को पुलिस की गाड़ी में बैठा कर मांझी थाना लौट रही पुलिस टीम पर गिरफ्तार आरोपितों के स्वजनों द्वारा हमला कर दिया गया। इस घटना में एक एएसआई, चौकीदार समेत कुल चार पुलिस कर्मी घायल हो गए। जबकि पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घायलों में प्रशिक्षु दारोगा विपुल कुमार,चौकीदार रामदेव यादव, ललन मांझी सहित चालक बिरेंद्र कुमार सिंह शामिल हैं। जिनका इलाज मांझी सीएचसी में कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार चकिया गांव निवासी अमरजीत कुमार साह उर्फ साहेब साह, राजेश रावत, राजा रावत एक एससी/एसटी केस में आरोपित हैं।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घायल पीएसआइ विपुल कुमार ने बताया है कि गुरुवार को गश्ती के दौरान मांझी थानाध्यक्ष द्वारा सूचना दी गई कि एससी/एसटी एक्ट में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसका प्रभार मुझे ही दिया गया है। सूचना के आलोक में पीएसआई विपुल कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम साढ़े आठ बजे आरोपित के घर पहु्ंंची तो पता चला कि आरोपित अपने घर के बगल में सड़क पर टहल रहा है। वहां पुलिस बल के सहयोग से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस वाहन में बैठाकर जैसे ही आगे बढ़े कि पंद्रह से बीस की संख्या में शरारती तत्व अपने हाथों में लाठी-डंडा, ईंट-पत्थर आदि लेकर गाली-गलौज करते हुए छोड़ने का दबाव देने लगे और धमकी देते हुए हमला बोल दिया। इस इसका लाभ उठाकर गिरफ्तार आरोपितों में से एक अमरजीत कुमार साह उर्फ साहेब साह फरार हो गया। इस मामले में पीएसआइ विपुल कुमार के आवेदन पर मांझी थाना में 10 नामजद एवं 10 अज्ञात को आरोपित कर मांझी थाना कांड संख्या 381/24 धारा 315(2)/126(2)/132/109/352/351 (2) एवं (3)/3 (5) बीएनएस दर्ज किया गया है। इस कांड में दो नामजद आरोपित चकिया गांव निवासी राजेश रावत पिता नथुनी रावत एवं राजा रावत पिता राजेश रावत गिरफ्तार किए गए हैं।

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