मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार प्रारंभ होगा। इसमें कुल चार बैठकें होंगी। इसमें सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। वहीं, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाताओं से कराने, दुकान एवं कारखाना, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के वेतन भत्ते संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। एक से पांच दिसंबर तक चलने वाले सत्र में तीन दिसंबर को अवकाश रहेगा। दो मार्च को द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा, जो दस हजार करोड़ रुपये के आसपास रह सकता है। इसमें ऐसी किसी नई योजना के लिए प्रविधान नहीं रहेंगे, जिसका भार राज्य के खजाने पर आए।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्यांश के साथ, जल जीवन मिशन, भावांतर योजना और अधोसंरचना विकास की योजनाओं के लिए प्रविधान रखे जाएंगे। वहीं, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव तीन साल के बाद फिर सीधे मतदाताओं से कराने के लिए संशोधन विधेयक रखा जाएगा। 2022 में पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। नई व्यवस्था में रीकॉल व्यवस्था लागू हो जाएंगी यानी अध्यक्ष के प्रति अविश्वास होने पर राज्य निर्वाचन आयोग खाली कुर्सी भरी कुर्सी का चुनाव कराएगा। दुकानदार और कामगारों के लिए सप्ताह में एक दिन अनिवार्य अवकाश, दुकाने खोलने गुमास्ता लायसेंस की फीस पांच हजार रुपये करने जैसे प्रविधान दुकान एवं कारखाना संशोधन विधेयक में प्रस्तावित किए जाएंगे।
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