मप्र : भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को लगा झटका, SC में मुआवजे की मांग हुआ खारिज

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भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को और मुआवजा नहीं मिल पाएगा। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेश की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर केंद्र की ओर से दायर क्यूरेटिव याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

मीडिया सूत्रों की माने तो, दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी भोपाल गैस त्रासदी झेल रहे पीड़ितों को बड़ा झटका लगा है। एससी में गैस कांड पीड़ितों को 7400 करोड़ का मुआवजा की मांग को खारिज कर दिया गया है। जहरीली गैस के रिसाव के कारण बड़ी संख्या में लोग बीमारियों का शिकार हो गए थे, जो बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त मुआवजे की लंबे समय से मांग कर रहे हैं।

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