मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार , दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत-बांग्लादेश सीमा मवेशी तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के 16 महीने बाद सुकन्या मंडल को मंगलवार को जमानत दे दी। वह तृणमूल कांग्रेस नेता अणुब्रत मंडल की बेटी हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि, सुकन्या को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 26 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने मामले में उन्हें जमानत दे दी। उनकी जमानत याचिका पिछले साल से उच्च न्यायालय में लंबित है। उसकी नियमित जमानत याचिका 1 जून, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद, उसने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फिर से खुलने के बाद तीन सप्ताह के भीतर जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश पारित किया था।
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