महाराष्ट्र : पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत, फिर कुछ ही मिनिट बाद 10 दिन की रोक

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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली है, किन्तु इस आदेश पर हाई कोर्ट ने 10 दिनों के लिए रोक भी लगा दी है। मीडिया सूत्रों के अनुसार, दरअसल सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देने वाली है, इसलिए देशमुख को अभी 10 दिनों तक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। मीडिया सूत्रों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में आज, सोमवार को मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने उनको जमानत दे दी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कोर्ट ने बेल पर रोक भी लगा दी। कोर्ट ने जमानत को अब 10 दिनों के लिए रोक दिया है।

मीडिया के अनुसार, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी। किन्तु इसके तुरंत बाद ही हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत मंजूर करने के अपने आदेश पर अगले 10 दिनों के लिए रोक लगा दी। विदित हो कि, अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की कथित वसूली का आरोप है। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई इस मामले की जांच रही है। इसस पहले, सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले महीने देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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