बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 मार्च के अपने आदेश में शिंदे के फैसले को पूरी तरह से अनुचित और कानून के अधिकार के बिना करार दिया। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि CM के पास संबंधित मंत्री द्वारा की गई समीक्षा या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सहकारी बैंक में भर्ती पर शिंदे सरकार को कड़ी फटकार लगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक सहकारी बैंक की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास संबंधित मंत्री द्वारा की गई समीक्षा या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है।
मीडिया सूत्रों की माने तो, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक सहकारी बैंक की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास संबंधित मंत्री द्वारा लिए गए कदम की समीक्षा या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है।
Image Source : Amarujala
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