महाराष्ट्र के फ़ूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने जन स्वास्थ्य के हित में जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड का बेबी पाउडर निर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एक प्रेस रिलीज कर इसकी जानकारी दी गई है। राज्य सरकार की एजेंसी ने शुक्रवार को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा कि कंपनी का प्रोडक्ट जॉनसन बेबी पाउडर नवजात शिशुओं की स्किन को प्रभावित कर सकता है। रेगुलेटर ने कहा कि शिशुओं के लिए पाउडर के सैंपल लैब जांच के दौरान मानक पीएच मान के अनुरूप नहीं थे।
मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के एफडीए ने राज्य में जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के लाइसेंस को रद्द कर दिया है और राज्य में उत्पाद के निर्माण और बिक्री को रोक दिया है। क्योंकि यह पाया गया है कि शिशुओं के लिए पाउडर का पीएच मान अनिवार्य सीमा से ऊपर है। महाराष्ट्र एफडीए के अनुसार ‘हमने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे यह बताने को कहा है कि उनका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।’ मीडिया की माने तो, FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के दो नमूने एकत्र किए थे। इनमें से एक पुणे से और दूसरा नासिक से लिया गया था। परीक्षण के नतीजों में कहा गया कि यह शिशुओं की त्वचा के पाउडर के लिए तय पीएच मानक पर खरा नहीं उतरता है।