बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐप के द्वारा बाइक व टैक्सी सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी रेपिडो को महाराष्ट्र में अपनी सभी तरह की सेवाएं सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि बाइक टैक्सी के साथ ही कंपनी के रिक्शा, डिलीवरी सर्विस भी बिना लाइसेंस के हैं। रेपिडो टैक्सी सर्विस को लेकर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज 13 जनवरी दोपहर 1 बजे से कंपनी को सभी सेवाएं रोकने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट से मिले आदेश के बाद 20 जनवरी तक कंपनी पूरे राज्य में सभी सेवाएं बंद करने को तैयार हो गई है। अगले शुक्रवार को इस मामले में फिर सुनवाई होगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी की अनुमति देने को लेकर पॉलिसी बनाने में अनिश्चितता को लेकर मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की थी। मीडिया सूत्रों के अनुसार, कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इस मुद्दे पर एक स्पष्ट स्टैंड लेना होगा।
मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, पीठ पुणे और मुंबई में रैपिडो बाइक टैक्सी सर्विसेज को ऑपरेट करने वाली रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ने राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2022 को जारी कम्युनिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मीडिया सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने 29 दिसंबर 2022 के अपने कम्युनिकेशन में रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को राज्य में बाइक टैक्सी एग्रीगेटर का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था।
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