मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खराब विद्युत मीटरों को तत्काल बदल कर मीटर रीडिंग के आधार बिल जारी किये जायें। उन्होंने कहा है कि विगत दो माह में अतिरिक्त आकलित खपत के ऐसे देयक जिनमें घरेलू उपभोक्ता द्वारा आपत्ति की गई है, का नियमानुसार एवं आवास के भौतिक निरीक्षण के बाद बिल को संशोधित किया जाये। साथ ही जब तक इसका निराकरण नहीं होता तब तक ऐसे विद्युत कनेक्शन काटे नहीं जायें। कि अगर मीटर बदलना संभव नहीं हो तो आकलित खपत के देयर को जारी करने के पहले निहित प्रावधानों के अतिरिक्त संबंधित उपभोक्ता के आवास का भौतिक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाए। जिससे बिजली बिल के भुगतान में कोई विवाद नहीं हो। उन्होंने कहा है कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कई उपभोक्ताओं के विद्युत देयक आकलित खपत के आधार पर बढ़ा दिये गये हैं।
ऊर्जा मंत्री ने यह निर्देश भी दिए हैं कि 10 किलोवाट के गैर घरेलू उपभोक्ताओं के संयोजन पर मीटर में अधिकतम मांग, संविदा मांग से अधिक पाये जाने पर उपभोक्ता को नोटिस देकर नियमानुसार एवं संबंधित उपभोक्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद पेनल बिलिंग एवं भार वृद्धि की कार्यवाही की जाये।
courtesy mpinfo