मुंबई हमलों के षड़यंत्रकारी तहव्‍वुर राणा की अपने परिवार से बात करने की याचिका खारिज

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मुंबई हमलों के षड़यंत्रकारी तहव्‍वुर राणा की अपने परिवार से बात करने की याचिका खारिज

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्‍ली की एक अदालत ने मुंबई हमलों के षड़यंत्रकारी तहव्‍वुर राणा की याचिका खारिज कर दी है। राणा ने अपने परिवार के सदस्‍यों से बात करने के लिए यह याचिका दायर की थी। विशेष न्‍यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह फैसला किया। सुनवाई के दौरान राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण (एनआईए) ने राणा की याचिका का विरोध किया। एनआईए ने तर्क दिया कि राणा को ऐसी अनुमति दी गई तो वह अपने परिजनों को महत्‍वपूर्ण जानकारी दे सकता है।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पाकिस्‍तान की आर्मी मेडिकल कोर का पूर्व अधिकारी राणा 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मुख्‍य षड़यंत्रकारी है। उसे 11 अप्रैल को अदालत ने 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा था।

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