मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों के सरकारी आवास आवंटन में परिवार की परिभाषा विस्तारित करने की स्वीकृति दे दी है। संशोधित परिभाषा में पति/पत्नी और आश्रित बच्चों/सौतेले बच्चों के मौजूदा दायरे के अतिरिक्त माता-पिता, आश्रित भाई-बहन और कानूनी तौर पर गोद लिए बच्चों को भी शामिल किया गया है। विस्तारित परिभाषा से सभी सैन्य अधिकारियों के लाभान्वित होने की संभावना है, जिनमें अपने माता-पिता के साथ रहने वाली अविवाहित महिला अधिकारी भी शामिल हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह निर्णय माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो पारिवारिक दायित्वों और देखभाल व्यवस्था के बदलते स्वरूप को मान्यता देता है। यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, पारिवारिक खुशहाली और सामाजिक एवं अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को सुदृढ़ करने की सरकार की प्रतिबद्धता रेखांकित करती है।
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