राइड कैंसिल करने पर ऑटो-कैब ड्राइवर को लगेगा जुर्माना

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तमिलनाडु सरकार ने कैब और ऑटो से सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। चूँकि यहां ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। जिसके बाद उन लोगों को राहत मिलेगी है जो कैब या ऑटो से सफर करते हैं। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तमिलनाडू में आज 28 अक्टूबर से यातायात के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के अन्तर्गत अगर कोई भी कैब या ऑटो यात्रियों को ले जाने से मना करता है या राइड कैंसिल करता है। तो उसे 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

मीडिया की माने तो, तमिलनाडु राज्य सरकार ने ये नए नियम लागू किए हैं। सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 178 (3) (बी) के अन्तर्गत जुर्माने में संशोधन करने जा रही है। टैक्सी (कैब) चालकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि ऑटो-रिक्शा और बाइक चालकों को भी जुर्माना भरना होगा। अधिनियम की धारा 178(3)(ए) के अन्तर्गत 50 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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