प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता की घोषणा के साथ ही तय कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में चुनाव शांतिपूर्वक स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यस्थित ढंग से सम्पन्न कराने व सभी क्षेत्र एवं वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के मताधिकार का प्रयोग कर सके, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने जिले की परिस्थितियों और प्रयोजन तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दौसा की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए है।
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