मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान में कोटा के जिला वन अधिकारी रवि मीणा को थप्पड़ मारने और कार्यालय में तोड़फोड़ करने के मामले में भाजपा नेता और पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और और उनके सहयोगी महावीर सुमन को एक विशेष अदालत ने गुरुवार को तीन साल की जेल की सजा सुनाई। यह घटना 2022 में हुई थी। एक सरकारी अभियोजक ने कहा, एससी/एसटी अदालत ने आईपीसी की धारा 353 (एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) सहित संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपनी सजा के बाद मीडिया से बात करते हुए, राजावत ने कहा कि वह सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। आगे बोले कि उन्हें एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तत्कालीन उप वन संरक्षक (डीसीएफ) रवि कुमार मीना की शिकायत पर 31 मार्च, 2022 को राजावत और सुमन के खिलाफ आईपीसी की धारा 332, 353, 34 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2) के तहत नयापुरा थाना में मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि राजावत अपने समर्थकों के साथ डीसीएफ के कार्यालय में घुस गए, जहां उन्होंने एक मंदिर की मरम्मत का काम रोकने का विरोध किया और डीसीएफ को थप्पड़ मारा। हालांकि पुलिस ने भवानी राजावत और सुमन को गिरफ्तार कर लिया था और पूर्व विधायक को राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत मिलने से पहले 10 दिनों तक न्यायिक हिरासत में सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। घटना का एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया था जिसमें राजावत को अपने बाएं हाथ से डीसीएफ को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया था। उल्लेखनीय है कि मामला 2022 का है कोटा के ढाढ़ देवी माता मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर पेचवर्क नहीं होने से नाराज स्थानीय लोग वन विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन करने गए थे। वन भूमि बताते हुए मीणा ने पेचवर्क रुकवा दिया था। इस बीच, राजावत अपने समर्थकों के साथ मीणा के कार्यालय में पहुंचे थे। मीणा का आरोप है कि राजावत ने उन्हें थप्पड़ मारने के साथ ही जाति सूचक शब्द कहे और गाली निकाली।
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