राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बॉयलर विधेयक-2024 को मंजूरी दी

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मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बॉयलर विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। विधेयक का उद्देश्य बॉयलर को विनियमित करना और स्टीम बॉयलर विस्फोटों के खतरे से जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस कानून से 100 साल पुराना बॉयलर अधिनियम-1923 निरस्त हो गया है। यह अधिनियम देश भर में बॉयलर के निर्माण, स्थापना और उपयोग के दौरान पंजीकरण और निरीक्षण प्रक्रियाओं में एकरूपता प्रदान करता है।

कानून में सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रीय बॉयलर बोर्ड की शक्तियों को स्पष्ट किया गया है। यह कानून आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है और इससे बॉयलर क्षेत्र में बड़े उद्योगों से लेकर छोटे और मध्यम उद्यमों तक के हितधारकों को लाभ मिलेगा।

नए कानून के प्रावधान सभी बॉयलर और उनके घटकों पर लागू होंगे, जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले बॉयलर भी शामिल हैं। हालांकि, रेलवे के स्वामित्व वाले या उसके नियंत्रण में लोकोमोटिव इंजनों में उपयोग किए जाने वाले बॉयलर को नियमों से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, भाप से चलने वाले जहाजों या सेना, नौसेना या वायु सेना से संबंधित किसी भी बॉयलर या बॉयलर घटक को भी इस कानून से छूट दी गई है।

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News & Image Source: newsonair.gov.in

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