राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक – 2021 आज लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया है। इसमें खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों के नियमन के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डोपिंग रोधी गतिविधियों के नियोजन, कार्यान्वयन तथा निगरानी और इस बारे में नियमों के उल्लंघन की जांच का भी प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर खिलाड़ी को पदक, अंक और पुरस्कार के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। उसे निर्धारित अवधि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित भी किया जा सकता है।
विधेयक में खेलों में डोपिंग से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है। यह बोर्ड राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की गतिविधियों पर नजर रखेगा और उसे निर्देश देगा। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों के हितों और अधिकारों की रक्षा होगी। खेल मंत्री ने बताया कि इससे खिलाड़ियों के खिलाफ डोपिंग रोधी आरोप लगने की स्थिति में उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी एक संवैधानिक इकाई के रूप में काम करेगी। इसमें किए गए प्रावधान विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के मानदंडों और यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुरूप हैं। इसके साथ ही भारत अमरीका, चीन, आस्ट्रेलिया और जापान सहित उन कुछेक देशों में शामिल हो गया है, जिनके डोपिंग के खिलाफ अपने कानून हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे विश्व स्तर पर देश की छवि बेहतर होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि खिलाड़ियों की डेटा निजता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसे केवल संबंधित एजेंसी के साथ साझा किया जाएगा। खेल मंत्री ने सदन को बताया कि देश के खेल बजट में लगातार वृद्धि की जा रही है।
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