भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2019-20 की अवधि के दौरान कुछ जमाकर्ताओं की परिपक्व जमा राशि को उनके नामित बैंक खातों में स्थानांतरित करने में विफल रहने के लिए आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने कुछ मानदंडों का पालन न करने पर IGH होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर 11 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरबीआई ने कहा कि कंपनी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने लाभ और हानि खाते में बताए गए शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत रिजर्व फंड में स्थानांतरित करने की वैधानिक आवश्यकता का पालन करने में विफल रही है।
News Source: newsonair.gov.in
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