मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार देर रात इस विषय में सूचना जारी कर जानकारी दी है। सूचना में कहा गया है कि सांसद को 2009 में दायर हत्या के प्रयास के एक मामले में 3 अन्य लोगों के साथ 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, जिस कारण उनकी संसद सदस्यता समाप्त की जाती है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोकसभा सचिवालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में हाल में दोषी ठहराए गए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य करार देने वाली अधिसूचना जारी की है। मीडिया की माने तो केंद्रशासित प्रदेश में एक अदालत ने फैजल को हत्या की कोशिश के मामले में सजा सुनाई थी। इसके साथ ही मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है।
Image source : aajtak.in
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