लखीमपुर खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, उन्हें जल्दबाजी में जमानत दी गई। हाईकोर्ट दोबारा मामला को सुने। सोमवार को ये फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को पीड़ित पक्ष को भी सुनना चाहिए।