मस्जिद तथा अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के यूपी सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी मुहर लग गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है। देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति विकास की डिवीजन बैंच ने बुधवार को इरफान की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।