बम्बई उच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एल्गार परिषद मामले के आरोपी वरवरा राव की चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत याचिका आज खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने राव को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए दी गई अंतरिम जमानत को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया। राव के वकील ने पार्किंसंस रोग और हर्निया, मोतियाबिंद आदि सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण राव की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए चिकित्सा के आधार पर जमानत मांगी थी। वरवरा राव पिछले ढाई साल से एक विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में हैं। उन्हें पिछले साल 22 फरवरी को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई थी और इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है।
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