मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के प्रतिबंधों को दूसरे चरण में बदलने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय वायु गुणवत्ता में हाल ही में हुए सुधार के बाद लिया गया है। न्यायालय ने अपर महान्यायवादी ऐश्वर्या भाटी की इस दलील पर ध्यान दिया कि 30 नवंबर से औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से नीचे चल रहा है। न्यायालय ने आयोग को एहतियात के तौर पर ग्रैप के तीसरे चरण के अन्तर्गत कुछ उपायों को शामिल करने पर विचार करने की सलाह दी है। न्यायालय ने कहा कि यदि सूचकांक 350 से अधिक हो तो ग्रैप के तीसरे चरण को लागू किया जाना चाहिए और यदि यह 400 से अधिक हो तो ग्रैप के चौथे चरण को फिर से लागू किया जाना चाहिए।
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News & Image Source: newsonair.gov.in



