वीडियोकॉन ग्रुप के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

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वीडियोकॉन ग्रुप के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत के वकील ने शुक्रवार (13 जनवरी) को बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति की गिरफ्तारी अनुचित है क्योंकि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बंबई हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दे दी है। मीडिया की माने तो, सीबीआई ने उन्हें 26 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था।

मीडिया में आई खबर के आधार पर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियोकॉन के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दे दी है। 26 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने धूत को गिरफ्तार किया था। 13 जनवरी 2023 को आईसीआईसीआई बैंक लोन घोटाले मामले में सीबीआई के जवाब दाखिल करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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