मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, फिल्मी सितारों और कानून पचड़ों को लेकर विवादों का नाता काफी पुराना है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी इस तरह की कंट्रोवर्सी से ज्यादा दूर नहीं रही हैं, कभी अपने पति राज कुंद्रा की वजह से तो कभी अपने विवादित बयानों को लेकर। साल 2013 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान शिल्पा ने वंचित वर्ग को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर राजस्थान में एक्ट्रेस के लिए एफआईआर भी दर्ज की गई और एससी/एक्ट के तहत केस भी चला। अब इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से शिल्पा शेट्टी को राहत मिल गई है और कोर्ट ने केस में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। आइए मामले को विस्तार से जानते हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 11 साल पहले एक टीवी इंटरव्यू के दौरान शिल्पा शेट्टी ने वंचित समुदाय को लेकर जातिवाद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके वजह से उस समुदाय के लोगों में जन आक्रोश भड़क उठा और बॉलीवुड एक्ट्रेस के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज किया गया है। शिल्पा पर वर्ग की भावनाओं को आहत करने का गंभीर आरोप लगा। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार अब इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने ताजा सुनवाई के दौरान केस को खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि मामले में दर्ज एफआईआर में शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। जिसके चलते ये नहीं कहा जा सकता है कि अभिनेत्री का इरादा वंचित समुदाय का अपमान करना था। शिल्पा के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा है- इस मामले को लेकर अभिनेत्री ने पहले ही सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली थी और बाद में उनके बयान को तोड़-मरोड़ के पेश किया गया था। दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट की तरफ से एफआईआर रद्द कर दी गई है। इस तरह से हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को क्लीन चिट दे दी है और 2013 के बाद अब उनको इस मामले को लेकर चैन की सांस आएगी।
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