मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, संसद ने विमानन सामग्री हित संरक्षण विधेयक, 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे कल मंजूरी दी, राज्यसभा इसे पहले ही स्वीकृत कर चुकी है। विधेयक में विमानन उपकरणों से संबंधित हितों की सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें 2001 में केप टाउन में स्वीकृत मोबाइल उपकरण अंतर्राष्ट्रीय हित संधि और विमानन सामग्री संबंधी अंतर्राष्ट्रीय हित संधि के प्रोटोकॉल लागू करने का भी प्रावधान है।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री के.राममोहन नायडू ने कहा कि यह ऐतिहासिक विधेयक केपटाउन संधि के तहत भारत के विमानन कानूनों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है।
उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार के पिछले दस वर्ष के दौरान विमान यात्रा करने वालों की संख्या दोगुनी हो गयी है और देश में विमानन क्षेत्र 12 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ विकसित हो रहा है।
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News & Image Source: newsonair.gov.in