सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को परामर्श जारी कर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित ना करने की सलाह दी है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों और प्लेटफार्मों के विज्ञापनों के मद्देनजर यह सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सट्टेबाजी और जुआ देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध है। इससे उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं और बच्चों के लिए वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम हो सकता है। परामर्श में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं। ये भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, विज्ञापन संहिता और विज्ञापन मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं।
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