स्पाइसजेट को 10 सितंबर से पहले ₹100 करोड़ का भुगतान करने का आदेश

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मीडिया सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पाइसजेट को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उसे 10 सितंबर तक 100 करोड़ रुपये चुकाने होंगे या उसकी संपत्ति की संभावित कुर्की का सामना करना पड़ेगा।दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट को अपने पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को 10 सितंबर तक 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है।

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