केंद्र सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में वर्ष 2022-23 के लिए प्रवेश के दिशा निर्देशानुसार सांसदों के सिफारिश कोटे को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन-के.वी.एस. द्वारा सांसद कोटे सहित प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान को अगले आदेश तक रोके जाने की कार्रवाई के एक सप्ताह बाद केंद्र सरकार का यह आदेश आया है। के.वी.एस. प्रवेश विशेष अधिकार योजना के अंतर्गत एक संसद सदस्य को कक्षा एक से नौवीं कक्षा में प्रवेश के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतम दस छात्रों की सिफारिश करने का अधिकार मिला हुआ था।
सांसदों की बहुत दिनों से यह मांग थी कि सिफारिश कोटे को समाप्त किया जाए या फिर इनकी संख्या बढाई जाए। के.वी.एस. द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश नीति के विशेष प्रावधान के अंतर्गत अनेक परिवर्तन किए गए। इनके अनुसार सांसद कोटे के अलावा के.वी.एस. ने शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के सौ बच्चों, सांसदों के बच्चों और उनके आश्रितों के बच्चों, केंद्रीय विद्यालय के सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चों और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के विशेषाधिकार कोटे के अंतर्गत अन्य आरक्षणों को भी समाप्त कर दिया गया है।
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