सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया

0
199
सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया
सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया Image Source : newsonair.gov.in

भारतीय ध्वज संहिता में सरकार ने संशोधन करते हुए खुले में तथा व्यक्तिगत मकानों या भवनों पर दिन-रात तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अब कोई भी भारतीय नागरिक, निजी या शैक्षणिक संस्थान सभी दिवसों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है। यह निर्णय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से ठीक पहले लिया गया है।

भारतीय ध्वज संहिता में 30 दिसम्बर 2021 को पिछला संशोधन किया गया था। जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी के हाथ से बुने, हाथ से सिले और मशीन से बने ध्वज के अलावा पॉलिएस्टर से बने या सिले ध्वज के उपयोग की भी अनुमति दी गई थी।

पीएम मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जुड़ाव और गहरा होगा।

Courtesy & Image Source : newsonair.gov.in

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here