मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ईडी ने सहारा समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 1,500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नई संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी ने पीएमएलए के तहत सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की 16 शहरों में कुल 1,023 एकड़ भूमि कुर्क करने के लिए एक आदेश जारी किया था। इन भूखंडों का कुल मूल्य 2016 सर्किल रेट के अनुसार, 1,538 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने कहा कि इन भूखंडों को बेनामी लेन-देन के माध्यम से खरीदा गया था, जिसमें सहारा संस्थाओं से धन भेजा गया था। ये भूखंड उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले सप्ताह ईडी ने महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित एंबी वैली में 707 एकड़ जमीन जब्त की थी, जिसकी कीमत 1,460 करोड़ रुपये है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला विभिन्न राज्य पुलिस विभागों द्वारा दर्ज 500 से अधिक एफआइआर से उपजा है। ओडिशा, बिहार और राजस्थान में पुलिस द्वारा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज तीन एफआइआर के अलावा, सहारा समूह की संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज 500 से अधिक ऐसी शिकायतों का ईडी द्वारा विश्लेषण किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि सहारा समूह विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से पोंजी योजना चला रहा था। इसमें एचआईसीसीएसएल, सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एससीसीएसएल), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोआपरेटिव सोसाइटी (एसयूएमसीएस), स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एसएमसीएसएल), सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआइसीसीएल), सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआइआरईसीएल), सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) और अन्य समूह संस्थाएं शामिल है। ईडी ने कहा कि समूह ने जमाकर्ताओं और एजेंटों को क्रमश: उच्च रिटर्न और कमीशन का लालच देकर धोखा दिया है और जमाकर्ताओं की किसी भी जानकारी या नियंत्रण के बिना एकत्रित धन का उपयोग किया है।
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