मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कल प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) ने बताया कि साईटिस प्राणी प्रजातियों का अवैध व्यापार करने वाले आरोपी कार्तिक की जमानत याचिका अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायालय इंदौर द्वारा 25 अक्टूबर 2024 को विस्तृत सुनवाई के बाद छठवीं बार खारिज कर दी गई है। प्रकरण में विवेचना जारी है।
साइटिस प्राणी प्रजातियों का अवैध व्यापार का मुख्य सरगना दिल्ली निवासी कार्तिक, के पास से स्टेट टाईगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश भोपाल एवं क्षेत्रीय इकाई इंदौर द्वारा 25 मई 2024 को दुर्लभ जीवित प्राणी “इगुआना” एवं “एंपरर” स्कॉर्पियन जप्त किये गये थे। साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई करते हुए कार्तिक को 8 जून 2024 को गिरफ्तार किया गया था। कार्तिक की निशानदेही पर राज्य के बाहर बुलंद शहर (उत्तरप्रदेश) एवं हैदराबाद (तेलंगाना) से 40 से अधिक साइटिस प्राणी प्रजातियों (दुर्लभ विदेशी वन्य प्राणी) को जप्त कर कार्रवाई की गई थी।
News Source: mpinfo.org
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