सिक्किम सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना

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सिक्किम सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सिक्किम ने देश का पहला औपचारिक ‘सबैटिकल लीव’ (अवकाश) योजना शुरू कर एक ऐतिहासिक सुधार किया है, जिससे वहाँ के कर्मचारियों, विशेषकर युवाओं, को व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का एक दुर्लभ अवसर मिला है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अगस्त 2023 में शुरू की गई इस नीति के तहत, राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, जिन्होंने कम से कम पाँच साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, वे 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1,080 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं, और इस अवधि में उन्हें उनके मूल वेतन का 50% प्राप्त होता रहेगा। महत्वपूर्ण बात है कि इस योजना के तहत उनकी वरिष्ठता (सीनियरिटी) बनी रहती है, जिससे सेवा में निरंतरता बनी रहती है, और सरकार एक महीने का नोटिस देकर कर्मचारी को वापस बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस योजना के माध्यम से सैकड़ों युवाओं ने अपने सपनों को साकार किया और कई ने अपनी खुद की स्टार्टअप पहल शुरू की।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी इस नीति का विस्तार किया गया है, जिनकी निरंतर सेवा छह महीने पूरी हो चुकी हो, वे भी इन्हीं प्रावधानों के तहत अवकाश के पात्र होंगे। इन संशोधनों से प्रशासनिक व्यवस्था में लचीलापन बढ़ा है और अधिक लोगों तक इस योजना की पहुंच आसान हुई है। इस योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए, अप्रैल महीने में सरकार ने अनुमोदन का अधिकार विकेंद्रित कर दिया है। अब विभागाध्यक्ष ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ के नियमित व अस्थायी कर्मचारियों को सबैटिकल लीव की अनुमति दे सकते हैं, जबकि ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ के कर्मचारियों को यह अवकाश पाने के लिए कार्मिक विभाग के सचिव से स्वीकृति लेनी होगी। यह विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है और निर्णय-निर्माण को तेज करता है।

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