मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड ने पात्र निर्माता आयातकों के लिए सीमा-शुल्क के तुरंत भुगतान से छूट की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 1 अप्रैल,2026 से 31 मार्च,2028 तक जारी रहेगी। इसकी अधिसूचना बोर्ड ने जारी कर दी है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिसूचना के अनुसार, अब पात्र निर्माता आयातक निकासी के समय सीमा-शुल्क का भुगतान तत्काल किए बगैर भी आयातित वस्तुएं ले जा सकेंगे। इन आयातित वस्तुओं पर लागू शुल्क का भुगतान मासिक आधार पर किया जा सकेगा। इससे निर्माताओं को नकदी और कार्यशील पूंजी बनाए रखने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इससे व्यापार आसान होगा और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस सुविधा के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन के लिए वेबसाइट है- eoindia.gov.in
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