सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीआईयू त्रिची के अधिकारियों ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत आने वाली दवा एम्फेटामाइन के संदेह में 1.1 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए। जानकारी के लिए बता दें कि, जब्त किए गए पदार्थ का अंतरराष्ट्रीय मूल्य लगभग 2 करोड़ है। मादक पदार्थ को ले जाने वाले और प्राप्त करने वाले, दोनों को स्वापक–औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
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