मौत की सजा पाए दोषियों द्वारा दायर दया याचिकाओं पर फैसले में देरी न करें, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और अन्य उपयुक्त अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मौत की सजा पाए दोषियों द्वारा दायर दया याचिकाओं पर फैसले में देरी न करें-सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और अन्य उपयुक्त अधिकारियों को यह निर्देश दिया है और कहा है कि, अत्यधिक विलंब के कारण मिला समय कठोर सजा देने के उद्देश्य को विफल कर सकता है और सजा को उम्रकैद में बदलने में दोषी को अनुचित लाभ दे सकता है।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र सरकार द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक महिला और उसकी बहन को दी गई मौत की सजा को बदल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिकाओं पर फैसले में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों को ऐसी याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला और निस्तारण करने का निर्देश देते हुए कहा कि दया याचिकाओं पर फैसले में हो रही अत्यधिक देरी का मौत की सजा पाए दोषी फायदा उठा रहे हैं।
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें