सुप्रीम कोर्ट: न्यूजक्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ और HR हेड चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, UAPA के तहत गिरफ्तारी को चुनौती

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सुप्रीम कोर्ट: न्यूजक्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ और HR हेड चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, UAPA के तहत गिरफ्तारी को चुनौती

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यूएपीए के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों को ही दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दर्ज यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद ही दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

आप को बता दे, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की मामले में जल्दी सुनवाई करने की मांग पर गौर किया और उन्हें मामले में दस्तावेज कोर्ट को सौंपने के लिए कहा। सिब्बल ने जजों से कहा कि न्यूजक्लिक मामले में दो पत्रकारों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है, इनमें से एक की उम्र 75 वर्ष है। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि वे मामले को लिस्ट करने पर जल्द फैसला लेंगे।

जानकारी के लिए बता दें कि, न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जिसके ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। स्पेशल सेल से पहले ईडी भी छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग हुई थी। जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया था कि साल 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस को भी चीन से बहुत सारा पैसा मिला। इतना ही नहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ मिले थे। यह पैसा कुछ जर्नलिस्ट में शेयर हुआ था।

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस मीडिया पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई होईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को एक आदेश पारित कर कहा था कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह भी कहा कि जांच अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। जस्टिस सौरभ बेनराजी की बेंच ने मामले में पुरकायस्थ से जवाब मांगा था। ईओडब्ल्यू की एफआईआर के मुताबिक, आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

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