सैफ अली खान का हमलावर शरीफुल पुलिस कस्टडी में ही रहेगा, 29 जनवरी तक कोर्ट ने हिरासत में भेजा

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सैफ अली खान का हमलावर शरीफुल पुलिस कस्टडी में ही रहेगा, 29 जनवरी तक कोर्ट ने हिरासत में भेजा

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अभिनेता सैफ अली खान पर हमला मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा दिया गया है। कोर्ट ने पाया कि मामले में पर्याप्त प्रगति हुई है और अन्य परिणामी पहलुओं की जांच करना आवश्यक है। अपराध गंभीर है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आरोपी की बेगुनाही का पता लगाने के लिए भी ऐसी जांच आवश्यक है, इसलिए सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बीएनएसएस धारा 35 के तहत नोटिस से संबंधित प्रस्तुतियाँ लागू नहीं होती हैं। रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि गिरफ्तारी अवैध है।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सैफ अली खान चाकू घोंपने के मामले में आरोपी को आज दूसरी बार बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी हिरासत बढ़ाने की मांग की गई। बांद्रा कोर्ट ने आरोपी की हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दी है। सीसीटीवी फुटेज को लेकर आरोपी के वकील की दलीलें इस मामले में अहम होंगी। पिछले पांच दिनों की पूछताछ में मुंबई पुलिस ने क्या जानकारी जुटाई है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मुंबई पुलिस ने आरोपी शहजाद को हिरासत अवधि बढ़ाने के लिए आज 24 जनवरी को बांद्रा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पाया कि मामले में पर्याप्त प्रगति हुई है और अन्य परिणामी पहलुओं की जांच करना आवश्यक है। अपराध गंभीर है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आरोपी की बेगुनाही का पता लगाने के लिए भी ऐसी जांच आवश्यक है, इसलिए सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बीएनएसएस धारा 35 के तहत नोटिस से संबंधित प्रस्तुतियां लागू नहीं होती हैं। रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी नहीं निकला, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए कोर्ट ने आरोपी की पुलिस हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दी है।

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