मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड – सेबी ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सर्च इंजन प्रदाताओं से निवेश गतिविधियों में धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का आग्रह किया है।एक औपचारिक संदेश में सेबी ने इन माध्यमों से शेयर बाजार में विज्ञापनदाता सत्यापन को अनिवार्य करने का अनुरोध किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सेबी-पंजीकृत संस्थाओं को ही निवेश उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने की अनुमति हो।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नियामक ने पंजीकृत मध्यस्थों के लिए एक अलग सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है ताकि निवेशकों को धोखाधड़ी वाले ऐप्स से दूर रखने में मदद मिल सके। सेबी ने निवेशकों से संस्थाओं के पंजीकरण का सत्यापन करने और केवल प्रामाणिक ट्रेडिंग ऐप्स के माध्यम से ही लेनदेन करने और मान्य यूपीआई हैंडल का उपयोग करने का आग्रह किया है।
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