हापुड़: गैंगस्टर एक्ट में भ्रामक जानकारी पर कोर्ट ने DM-SP-निरीक्षक को किया तलब

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मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हापुड़ न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में पुलिस द्वारा गैंगचार्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए एसपी, डीएम और कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक को 5 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले अपराध संख्या 01/2026 में अभियुक्ता रजनी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान गंगचार्ट में दो मुकदमों को गलत तरीके से शामिल करने का पता लगाया।

आप को बता दे, गैंगचार्ट 9 दिसंबर 2025 को डीएम व एसपी द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसमें आरोप पत्र दाखिल होने का झूठा दावा किया गया जबकि दोनों मामलों में जांच चल रही है। स्पष्टीकरण न देने पर जिला शासकीय अधिवक्ता के स्थगन पत्र पर 50 रुपये हर्जाना लगाया गया जो थानाध्यक्ष के वेतन से कटेगा। कोर्ट ने इसे उत्तर प्रदेश गैंगस्टर नियमावली 2021 व उच्चतम तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन बताया है।

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