मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में 31 दिसंबर, 2025 के बाद कोई भी वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि चल रहे शैक्षणिक सत्र के लिए एक बार का विस्तार प्रदान किया गया है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने विशेष छूट देते हुए विद्यालयों को इस वर्ष केवल 31 दिसंबर तक वार्षिक समारोह आयोजित करने की अनुमति दी है। इससे पहले वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करने की सरकारी समय सीमा 30 नवंबर, 2025 थी। निदेशालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह एक बार का विस्तार है और 31 दिसंबर, 2025 के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई और अनुमति नहीं दी जाएगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस आदेश में उन सभी सरकारी विद्यालयों को भी निर्देश दिया गया है जिन्होंने 30 नवंबर की समय सीमा से पहले अपने वार्षिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए थे, कि वे विस्तृत, विद्यालयवार रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में देरी के ठोस कारणों का स्पष्टीकरण होना चाहिए और इसे 15 जनवरी, 2026 तक विद्यालय शिक्षा निदेशालय को भेजा जाना चाहिए। जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी संस्थानों के प्रमुखों द्वारा सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। अधिसूचना में चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन न करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश हिमाचल प्रदेश के विद्यालय शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किया गया है और यह पूरे राज्य में लागू है।
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