हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने ओएमसी अवैध खनन मामले में 4 लोगों को ठहराया दोषी

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हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने ओएमसी अवैध खनन मामले में 4 लोगों को ठहराया दोषी

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को ओबुलपुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) अवैध खनन मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अदालत ने उन्हें सात साल कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर दस हजार रुपये और कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसने मामले में आंध्र प्रदेश की पूर्व मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी और पूर्व नौकरशाह बी. कृपानंदम को बरी कर दिया।

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