31 मार्च से पहले कराऐं PAN को आधार से लिंक

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आधार कार्ड को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। अगर यह नियम तैयार हो जाता है तो आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करने वालों पर रोक लग जाएगी। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आधार कार्ड आज के समय में एक जरूरी पहचान पत्र बन गया है। किसी भी दूसरे दस्तावेज को बनाने के लिए इसे एक पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कई बार कुछ लोग आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। पकड़े जाने पर कार्रवाई भी होती है। कुछ मामले ऐसे भी आते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात भी उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए एक नया नियम लागू करने जा रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और भारत के महापंजीयक ने एक ऐसी सुविधा शुरू की है जो आधार धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद आधार को स्वत: निष्क्रिय कर देगी। इसलिए, एक आधार उसके धारक की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा।

मीडिया सूत्रों की माने तो, 31 मार्च तक PAN को आधार से लिंक करा लें। वर्ना आपको और अधिक जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही आर्थिक काम पूरा करने के लिए दिक्कतों का सामना करना होगा। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आप इसे तुरंत करवा लें, क्योंकि पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने के बाद अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 272बी के तहत आप पर 10,000 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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